संदीप शुक्ला, ग्वालियर/भोपाल (मप्र), NIT:

पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया है की प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) संक्रामण के कारण लाॅकडाउन के दौरान जिलों में अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के परिवहन में लगे भरे हुए या खाली वाहनों को न रोका जावे जिससे अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित/प्रभावित न हो।
इस संबंध में अमनि (दूरसंचार) मध्य प्रदेश भोपाल श्री एस. के. झा ने समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है की अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के परिवहन में लगे भरे हुए एवं खाली वाहनों के लिए विशेष पुलिस व्यवस्था की जाए ताकि परिवहन बाधित न हो और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निरवरत जारी रहे इस के लिए राज्यस्तरीय डायल 100 कंट्रोल रूम भोपाल में भी विशेष व्यवस्था की गयी है। अति आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहन यदि प्रदेश में कहीं रोके जाते हैं तो तत्काल वाहन चालक डायल 100 पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। डायल 100 कंट्रोल रूम भोपाल द्वारा तत्काल प्राथमिकता के तौर पर संबन्धित थाना प्रभारी एवं जिले के नियंत्रण कक्ष को त्वरित निराकरण हेतु सूचना प्रेषित की जाएगी। सभी जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को नोडल ऑफिसर बनाया गया है जो इस संबंध में प्राप्त सूचना एवं निराकरण की मॉनिटरिंग करेंगे।
राज्य में अति आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहन चालकों के लिए रोके जाने पर डायल 100 सुविधा 24 x 7 उपलब्ध रहेगी।
