पीडीएस की राशन दुकानों को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हुआ दिशा-निर्देश जारी | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

पीडीएस की राशन दुकानों को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हुआ दिशा-निर्देश जारी | New India Times

राज्य शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों पर उपभोक्ताओं को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राशन विक्रेता के लिये मॉस्क और सेनेटाइजर का उपयोग आवश्यक कर दिया गया है।

संचालक खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री अविनाश लवानिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि दुकान नियमित रूप से खोलें और पात्र परिवारों को सतत रूप से राशन का वितरण करें। दुकान पर अधिक उपभोक्ता एक साथ एकत्रित न हों तथा वे एक-दूसरे से आवश्यक दूरी पर रहें। राशन वितरण करते समय हितग्राहियों के मध्य न्यूनतम 3 मीटर की दूरी रखी जाए। यथासंभव यह कोशिश की जाए कि वृद्ध एवं बीमार उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने दुकान पर न आना पड़े। यदि फिर भी ऐसे हितग्राही दुकान पर आते हैं, तो उनकी लाइन अलग से लगवाई जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण किया जाए।

बायोमेट्रिक मशीन के स्केनर को सेनेटाइजर से साफ करने के निर्देश

राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता को राशन वितरण के बाद मशीन के स्केनर को सेनेटाईजर से साफ कराया जाए। इसके लिये दुकान पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर रखा जाए। जिन उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई होती है उन्हें आगामी माह में भी राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करें। निर्देश जारी किये गये हैं कि पीडीएस की प्रत्येक दुकान पर विक्रेता और सहयोगी भी राशन वितरण करते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें और अपने हाथों को भी बार-बार सेनेटाईजर से साफ करें।


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