महाराष्ट्र के आरोपी को मोटर साइकिल चुराने के मामले में बुरहानपुर की अदालत ने सुनवाई 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा एवं लगाया 500  रूपये का जुर्माना | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

महाराष्ट्र के आरोपी को मोटर साइकिल चुराने के मामले में बुरहानपुर की अदालत ने सुनवाई 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा एवं लगाया 500  रूपये का जुर्माना | New India Times

मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट बुरहानपुर श्री अनिल चौहन ने मोटर साईकिल चुराने वाले आरोपी पारदर्शी (21) पिता उल्‍लास पाटिल निवासी पिपलगांव, जिला जलगांव महाराष्‍ट्र को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि, आरोपी ने फरियादी के घर वाक़ेय महाजनापेठ सरदार जी की बिल्डिंग के पास बुरहानपुर में अपनी मोटर स्प्लेण्डर प्रो क्रमांक एम.पी.-68/एम.बी.- 4017 को खड़ी की थी तथा दिनांक 30-01- 2019 को सुबह करीब 7.00 बजे अपनी मोटर सायकिल को देखने पर उसकी मोटरसायकिल वहां पर नहीं थी, जिसे उसने आस-पास तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला, जिसे कोई अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया है। । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शिकारपुरा में धारा 379 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई । न्यायालय ने विचारण पश्‍चात पारदर्शी पिता उल्‍लास पाटिल को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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