मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुरहानपुर श्री धीरेंद्र सिंह मंडलोई ने गोवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी जाफर पिता ताहिर (22) निवासी ग्राम मुल्तानपुरा जिला मंदसौर को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह वास्केल ने बताया कि 01-05- 2013 को शाम 6 बजे मुखबिर के ज़रिऐ थाना शिकारपुरा के सउनि अनिल डोंगरे को सूचना प्राप्त हुई कि इंदौर अमरावती रोड शिकारपुरा थाने के पास कंटेनर क्रमांक एच.आर.38 क्यु 5495 में अवैध रूप से गौवंश भरकर महाराष्ट्र की तरफ लेकर जाने वाले हैं , चेकिंग के दौरान एक कंटेनर में 47 गौवंश क्रुरता पूर्वक ठुस ठुस कर भरे हुए मिले जिन्हे साक्षीगण के समक्ष पंचनामे आदि की वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह वास्केल ने की। विचारण पश्चात आरोपी को मा. न्यायालय ने 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रू के अर्थदंड से दंडित किया।
