वी.के.त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:
उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ नगर के अंतर्गत मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी में रासायनिक पदार्थों के गोदाम होने के कारण मोहल्लें के लोग परेशान रहते हैं। रासायनिक पदार्थों व गैसों से निकलने वाली दुर्गंध से वहां पर रहने वाले लोग बीमार पड़ रहे हैं। जिले से जांच के लिए आए अधिकारी कागजी खानापूर्ति करके चले जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है।
आपको बताते चलें कि गोला गोकर्णनाथ के मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी में रसायनिक पदार्थों व गैसों के गोदाम होने के कारण आये दिन मोहल्लें के लोग बीमार पड़ते रहते हैं। पीड़ित मनीष सूरी ने जिला अधिकारी खीरी के पोर्टल पर शिकायत भेजकर बताया कि गोदाम से निकलने वाली रासायनिक गैसों की दुर्गंध से बीमारी फैलती जा रही है इसीलिए इसे तत्काल बंद करा कर कहीं दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराया जाए। मनीष सूरी ने शिकायत पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया, तो जांच के दौरान जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने पुष्टि की गोदाम शहरी क्षेत्र में पाई गई, जबकि आस पास आवासीय परिसर भी हैं। गोदाम में निरीक्षण के समय कीटनाशक जहरीली दवाओं में गंद का प्रभाव देखा गया था और प्रो0 नवीन कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल भसीन पंजाबी कॉलोनी गोला को एक सप्ताह में गोदाम को अन्ययंत्र बनाए जाने की नोटिस फर्म मालिक को दी गई थी, जबकि गोदाम अभी भी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं की गई है। वहां के लोग रसायनिक पदार्थों से निकलने वाली गैसों की दुर्गंध से बीमार हो रहे हैं। पुनः पीड़ित नवीन सूरी ने जिलाधिकारी खीरी के पोर्टल पर शिकायत की है। जिला अधिकारी के आदेशानुसार जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने विगत दिवस को जांच करने के उपरांत मीडिया को बताया कि यह गोदाम बस्ती के अंदर है तथा यहां से चंद दूरी पर इंग्लिश मीडियम एक विद्यालय है तथा यह गोदाम यहां से परिवर्तित होनी चाहिए इससे पूर्व में भी आए हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रो0 नवीन कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल भसीन को नोटिस के जरिए खाली करने के आदेश दिए थे। परंतु उन्होंने यहां से अपना गोदाम परिवर्तन नहीं किया आखिर क्या कारण है कि जिला कृषि रक्षा अधिकारी के नोटिस देने के बावजूद भी प्रो0 नवीन कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल भसीन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा गोदाम जैसा का तैसा रहा।
जबकि आपको बताते चलें कि रासायनिक गैस के गोदाम बनाने के नियम किस प्रकार होता है:
1- जहां पर मानव एवं पशुओं के आहार का भंडार नहीं किया जाता है।
2- जबकि कीटनाशक नियमावली 1971 के नियम 36 के तहत कृषि रक्षा दवाइयों के भंडार हेतु सुरक्षित हवादार सूखे स्थान अथवा कमरे का चयन करना चाहिए।
3- कोई भी व्यक्ति कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं कीटनाशक नियमावली 1971 में किसी भी धारा का उल्लंघन करता है तो उसे अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध पात्र होता है।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.