महिला से छेड़छाड़ के मामले में समझौता होने के बाद भी न्यायालय ने आरोपी को सुनाई अदालत उठने तक की सज़ा एवं लगाया 1000 रूपये जुर्माना | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्‍डाधिकारी सुश्री शीतल बघेल द्वारा ग्रामीण महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी योगेश पिता सालीगराम उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम खड़कोद को न्‍यायालय उठने तक कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।
अभियोजन अधिकारी श्री अनील सिंह बघेल ने बताया गया कि 23.05.2015 को फरियादी महिला अपने घर पर अकेली थी, उसके पति फस्‍ट फलोअर पर बने प्रसाधन टायलेट करने गये थे तो मौक़ा पाकर योगेश पिता सालीगराम महाजन घर के अदंर जबरदस्‍ती घूस गया तथा उसके साथ उसे गाली गलोच करने लगा तथा उसने बुरी नियत से उसके ऊपर हाथ भी डाला और छेड़छाड़ करने लगा। महिला जोर-जोर से चिल्‍लाई तो उसे हाथ में दण्‍डा लेकर मारने लगा तथा उसके विरोध करने पर उसने दो दण्‍डे भी मार दिये उसके चिल्‍लाने पर उसका पति, उसकी सास और बड़ा लड़का दोड़कर आये और उसे अंदर पकड़ लिया तो अरोपी ने उसके पति के साथ में मारपीट और गाली गलोच की। वह कहने लगा कि उसकी पुलिस थाने में तथा अन्‍य अधिकारियों से शिकायत की तो उसे राकेल ड़ालकर जिंदा जला डालेगा। फरियादी की सूचना पर थाना शिकारपुरा द्वारा धारा 354, 452, 506, 504, 323, 190 भा.द.सं. के अंतर्गत चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल द्वारा की गई। विचारण के दौरान आरोपी और फरियादी के दरम्यान राज़ीनामा होने के बाद भी न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपीगण को न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading