वृद्ध एवं नि:शक्तजन उपभोक्ताओं के नॉमिनी ले सकेंगे राशन: मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर | New India Times

अबरार अहमद खान, भोपाल (मप्र), NIT:

वृद्ध एवं नि:शक्तजन उपभोक्ताओं के नॉमिनी ले सकेंगे राशन: मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर | New India Times

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नि:शक्त, वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं के नॉमिनी भी उनके स्थान पर रियायती दर पर राशन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नॉमिनी की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

मंत्री श्री तोमर ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 22 जिलों में ‘आधार-आधारित राशनिंग’ व्यवस्था में यह सुविधा प्रदान की गई है। इसमें वृद्धावस्था या नि:शक्तता के कारण पी.ओ.एस. मशीन पर उपभोक्ता के अंगूठे का प्रिंट नहीं आने या स्वयं राशन दुकान तक आने में असमर्थ उपभोक्ता अपने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनी घोषित कर सकते हैं। घोषित नॉमिनी बायो मेट्रिक सिस्टम से तुरंत राशन प्राप्त कर सकेंगे।

उपभोक्ताओं की राशन कार्ड में आधार दर्ज न होने या मशीन द्वारा वेरिफिकेशन न करने पर तुरंत के.वाई.सी. जारी करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके लिये उपभोक्ता को अपना मूल आधार कार्ड और परिवारजनों की जानकारी लेकर राशन दुकान पर आना होगा।


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