ग्वालियर हाईकोर्ट की लोक अदालत में पीड़ित पक्षकारों को दिलाया 2 करोड़ 51 लाख 29 हजार रूपए का अतिरिक्त क्षतिधन | New India Times

पवन परूथी/गुलशन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:

ग्वालियर हाईकोर्ट की लोक अदालत में पीड़ित पक्षकारों को दिलाया 2 करोड़ 51 लाख 29 हजार रूपए का अतिरिक्त क्षतिधन | New India Times

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में शनिवार 13 जुलाई को म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव, प्रशासनिक न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।

इस लोक अदालत में माननीय न्यायाधिपति श्री संजय यादव एवं श्री आर डी जैन सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री शील नागू एवं श्री व्ही के भारद्वाज, माननीय न्यायाधिपति श्री एस ए धर्माधिकारी एवं श्री जे डी सूर्यवंशी सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक एवं श्री के एन गुप्ता सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री विवेक अग्रवाल एवं श्री एन के गुप्ता सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री जी एस अहलूवालिया एवं श्री आर के शर्मा, माननीय न्यायाधिपति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव एवं श्री के एस तोमर सीनियर एडवोकेट तथा माननीय न्यायाधिपति श्री विशाल मिश्रा एवं श्री व्ही के सक्सेना सीनियर एडवोकेट, की खण्डपीठ के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर 138 मोटर दुर्घटना क्लेम अपील, 129 कन्टेम्प्ट पिटीशन, 44 क्रिमिनल रिवीजन, 3 प्रथम अपील, एक द्वितीय अपील, 8 एमसीसी, 89 एमसीआरसी, एक एमपी, 5 रिव्यू पिटीशन, 29 डब्ल्यूपी प्रकरण में पीड़ित पक्षकारों को 2 करोड़ 51 लाख 29 हजार रूपए की राशि अतिरिक्त क्षतिधन के रूप में प्राप्त हुई।

एक प्रकरण जिसमें मृतक कमलेश चिरगांव भाण्डेर रोड़ पर ग्राम हंसापुर के पास अपने बांए हाथ पर सड़क किनारे पैदल जा रहा था। तभी मोटर साइकिल क्र.-एमपी-032 एमई-5451 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और कमलेश को टक्कर मार दी। जिससे उसको गंभीर चोटें आईं और मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की लोक अदालत में एमएसीटी दतिया द्वारा मृतक के वारिसान को दिलाए गए क्षतिधन में 3 लाख 90 हजार रूपए की वृद्धि की गई।

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