मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बुरहानपुर सुश्री शीतल ने आरोपीगण शेख रफीक अहमद पिता गुलाब हुसैन, उम्र 62 वर्ष एवं रूखसाना पति शेख रफीक उम्र 60 वर्ष दोनों निवासी दुर्गाचाल, शिवाजी नगर, जरीमरी, साकीनाका, मुंबई को 1 वर्ष 5 माह का कारावास एवं 2500-2500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि हिना कौसर का विवाह शेख वसीम के साथ दिनांक 26.11.2010 को बुरहानपुर में संपन्न हुआ था तथा फरियादी का एक 3 माह का पुत्र है। फरियादी के विवाह में नाना एवं मामा द्वारा 2 से 2.5 लाख का घर गृहस्थी का सामान आदि दिया विवाह में आरोपीगण की मांग पर 11000 रूपये नगद, अलमारी, टी.वी.,कूलर, फ्रिज, सोने-चांदी के जेवरात, कपडे आदि दिये थे। पांच माह तक अच्छे से रखने के पश्चात आरोपीगण द्वारा दहेज हेतु शेख वसीम, रफीक अहमद, रूखसाना द्वारा एक लाख रूपये दहेज मायके से लाने के लिये शारीरिक, मानसिक यातना देने, गालियां देने, मारपीट करने, जलाकर मारने की धमकी देने लगे जिस कारण से फरियादी हिना कौसर ने आरोपीगण के विरूद्ध थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई तथा थाना कोतवाली द्वारा अनुसंधान कर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील और अनिल सिंह बघेल द्वारा की । विचारण पश्चात आरोपीगण शेख रफीक अहमद एवं रूखसाना बी को धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता मे 01 वर्ष 05 माह का सश्रम कारावास एवं 2500-2500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया तथा न्यायालय द्वारा आरोपीगण से अर्थदण्ड के रूप में वसूल की गई राशि में से 3000/- रूपये क्षतिपूर्ति स्वरूप पीड़िता को दिलाये जाने का आदेश दिया।
