बिना बीमा के वाहन चलाने पर अदालत ने चालक एवं वाहन स्‍वामी दोनों को किया दण्डित | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र) NIT:

मुख्‍य न्‍यायिक दण्डाधिकारी बुरहानपुर श्री अनिल चौहान ने आरोपीगण: (1) शेख मोहसीन (27 साल) पिता शेख युसुफ, एवं (2) सैय्यद ज़ाकिर (28 साल) पिता सैय्यद शब्बीर, दोनों निवासी बहादरपुर, जिला बुरहानपुर को 500-500/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलांकी ने बताया की 01-01-2019 को दोपहर 04.20 बजे फरियादी शौकत, पैदल घर जा रहा था, हाइवे रोड पर मोटरसाइकिल क्र. एम.पी.47/ए-0361 के चालक शेख मोह‍सीन द्वारा तेज़ गति एवं लापरवाही से चलाकर उसे सामने से टक्‍कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। फरियादी को ईलाज हेतु अस्‍पताल में भर्ती किया गया। फरियादी ने थाना निम्‍बोला में शिकायत दर्ज करायी जिसके पश्‍चात् थाना कोतवाली में धारा 279 भादवि एवं 39/192, 146/196 मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के अंतर्गत वाहन चालक एवं वाहन स्‍वामी पर प्रकरण पंजीबध्‍द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया था।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई प्रकरण में फरियादीगण एवं आरोपीगण के मध्‍य राज़ीनामा हो जाने के पश्‍चात माननीय न्‍यायालय ने मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 146/196 में दोषी पाते हुए 500-500/- रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

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