पवन परूथी/गुलशन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:
संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों वाले क्षेत्रों में संबंधित अनुभाग के एसडीएम एवं सीएसपी सतत रूप से भ्रमण करें, कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के समन्वय से काम करने से वे क्षेत्र की वास्तविकता से परिचित रहेंगे, इसका परिणाम यह होगा कि चुनाव के समय स्थिति नियंत्रण में रहेगी एवं निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराया जा सकेगा, यह निर्देश कलेक्टर श्री भरत यादव एवं पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन ने पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को बैठक के दौरान दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बल्नरेबिल्टी के लिहाज से संदेहास्पद लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयां करें।व जिससे मतदाताओं में विश्वास कायम होगा और मतदाता निर्भीक होकर अपने मत का उपयोग कर सकेंगे।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों की बैठक में क्रिटिकल एवं बल्नरेबल मतदान केन्द्रों सहित निर्वाचन में पुलिस की भूमिका संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कलेक्टर श्री यादव ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ का पालन सुनिश्चित किया जाए। आबकारी एवं परिवहन विभाग भी कार्रवाई में तेजी लाएं। उन्होंने कहा है कि क्रिटिकल मतदान केन्द्रों को चिन्हित करने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पूरा वर्कआउट कर लें, ताकि पर्याप्त मात्रा में फोर्स उपलब्ध कराया जा सके। निर्वाचन आयोग के नॉर्म्स के आधार पर डाटा कलेक्ट करें।
कलेक्टर श्री यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गंभीर मामलों में ही कार्रवाई करें। यह परीक्षण कर लें कि मामला इस प्रकार का है कि उसमें इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी है। उन्होंने कहा है कि अगली बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी। बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों पर किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही है। मतदान केन्द्रों पर निरंतर भ्रमण करें और जहां कहीं भी आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं वहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन ने कहा है कि आबकारी एवं परिवहन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई और तेज करें। कार्रवाई में पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं परिवहन को पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा। जिसमें आबकारी को दो वाहन फोर्स के साथ दिए जाऐंगे। उन्होंने कहा अवैध हथियार जब्त करने बाउण्डओव्हर, जिला बदर एवं विभिन्न अधिनियमों के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चैकिंग करें और जिन थाना क्षेत्रों में ट्रैफिक सिग्नल हैं वहाँ चैकिंग प्वॉइंट बनाएं।
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