पवन परूथी/गुलशन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:
जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि जिले के सभी पंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड सेंटर्स की जाँच बारीकी से और नियमित रूप से की जाए। जाँच रिपोर्ट की जानकारी सलाहकार समिति के गैर शासकीय सदस्यों को भी दें साथ ही उनके द्वारा ध्यान में लाए गए बिंदुओं को भी जाँच में शामिल करें। हर सेंटर पर पीसी-पीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से पालन कराएं और यदि कहीं उल्लंघन मिले तो प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्री भरत यादव ने पीसी-पीएनडीटी (गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम) की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और समिति के नोडल अधिकारी को दिए।
मंगलवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर श्री यादव ने यह भी निर्देश दिए कि जिले में अल्ट्रासाउण्ड सेंटर्स के निरीक्षण के लिए गठित समितियों का पुनर्गठन करें। इन समितियों में राजस्व व लोक अभियोजन अधिकारी भी शामिल किए जाएं। साथ ही प्रावधानों का पालन करते हुए गैर सरकारी सदस्यों को भी जाँच में भागीदार बनाएं, जिससे पीसी-पीएनडीटी एक्ट का प्रभावी रूप से पालन हो। कलेक्टर ने पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत जिले में की जा रही कार्रवाई को प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में एडीएम को जवाबदेही सौंपी है। उन्होंने कहा निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार अल्ट्रासाउण्ड सेंटर के निरीक्षण करने के दौरान समस्त कार्रवाई के फोटोग्राफ भी जरूर लिए जाएं। पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पुख्ता साक्ष्य रखें। साथ ही निर्धारित दिवस पर गवाहों को उपस्थित कराएं, जिससे दोषियों को दण्ड मिल सके।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts to your email.