अविनाश द्विवेदी/विजय भदौरिया, भिंड (मप्र), NIT:
कलेक्टर श्री छोटे सिंह ने प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक जिला भिण्ड को पत्र जारी कर कहा कि यूआईडीएआई पोर्टल पर जानकारी के अनुसार भिण्ड जिले में एक्सि बैंक, यूको बैंक, सिन्डीकेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं आईसीआईसी बैंक की शाखाओं में आधार पंजीयन केन्द्र संचालित किए जा रहे है।
कलेक्टर श्री छोटेसिंह ने कहा कि जिले में वर्तमान में जय किसान फसल ऋण माफी योजना अन्तर्गत जिन हितग्राहियों के ऋण माफ किए जाने है उनके द्वारा बैंको में आधार कार्ड अनिवार्य रूप से जमा कराए जाना है। बहुत से ऐसे हितग्राही है जिनके अभी तक आधार पंजीयन नहीं हुए है अथवा उनके आधार कार्ड संशोधन की आवश्यकता है। जिससे बैंक में संचालित उक्त सभी आधार पंजीयन केन्द्रों हेतु बैंको में आधार पंजीयन पूर्ण क्षमता से नहीं किए जा रहे है। कुछ बैंको के आधार पंजीयन केन्द्रों का प्रतिदिन का औषत 15 से भी कम है। ऐसे सभी बैंको द्वारा आधार पंजीयन में विशेष रूचि ली जाए तथा बैंक के ग्राहको के अतिरिक्त भी आने वाले समस्त हितग्राहियों (प्राथमिकता के आधार पर जिला सहकारी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक के किसान हितग्राहियों) नवीन आधार पंजीयन/संशोधन का कार्य प्राथमिकता से किया जाए, जिससे हितग्राहियों को असुविधा न हो।
कलेक्टर श्री छोटेसिंह ने बताया कि इस बात का भी निरीक्षण कर लिया जाए कि उपरोक्त सभी केन्द्र निर्धारित बैंक परिसर में ही संचालित हो। अन्य किसी निजी स्थान पर संचालित न हो। यदि बैंक परिसर हेतु आधार पंजीयन केन्द्र स्वीकृत कराया गया है तथा आधार पंजीयन कार्य बैंक में न होकर अशासकीय परिसर में किया जा रहा है, तो नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैंको में आने वाले किसान हितग्राहियों हेतु समुचित टोकन व्यवस्था की जाए तथा बिना टोकन के आधार पर पंजीयन कार्य न कराया जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि आधार पंजीयन केन्द्र के आसपास कोई अंवाछित व्यक्ति न हो, जो अवैध बसूली कर रहे हो अथवा दलाली प्रथा के माध्यम से बैंक में पर्ची भिजवाकर आधार पंजीयन का कार्य करवा रहे हो। यदि बैंक के कर्मचारी भी उक्त कार्य में लिप्त पाए जाते है, तो उनके विरूद्व भी कडी कार्यवाही की जाएगी। बैंक में आधार पंजीयन कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित आधार अपडेशन शुल्क ही लिया जाए तथा नवीन आधार पंजीयन अनिवार्य रूप से निःशुल्क रखा जाए। अवैध बसूली/शासन के दिशा निर्देशों की अव्हेलना करने पर कार्यवाही की जएगी।
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