मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

बकरी चला रही महिला के साथ छेड़ खानी करने के मामले में अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा आरोपी के जमानत आवेदन पर विधिक आपत्ति प्रस्तुत करने के कारण माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती राखी देवलिया ने आरोपी अर्जुन सिंह (25) पिता धूम सिंह, निवासी ग्राम सोनूद का ज़मानत आवेदन निरस्त करते हुए जेल भेज दिया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया गया कि, दिनांक 19-09-2018 को शाम के समय फरियादीया महिला ग्राम सोनूद में अपने खेत के पास बकरियां चरा रही थी, तभी आरोपी अर्जुन वहां पर आ गया और उसने बुरी नियत से महिला का हाथ पकड लिया और कहा की में तुमको बहुत प्यार करता हूं। मैं जब भी बुलाऊ तुम आ जाना। नहीं तो मैं तुम्हारे मैसेज मोबाईल पर भेज कर बदनाम कर दूंगा। पुलिस थाना नेपानगर ने आरोपी के विरूद्ध धारा 354, 506 भादिव के अंतर्गत प्रकरण पंजीबध्द किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी की ओर से ज़मानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियोजन अधिकारी प्रकाश सोलंकी द्वारा इस आधार पर आपत्ती ली की अपराध महिलाओं पर हमला करने से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है। आरोपी गवाहों को डरा व धमका सकता है एवं इसके फरार होने की संभावना है। मा. न्यायालय ने अभियोजन की आपत्ति को उचित मानते हुए आरोपी का ज़मानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया।
