लापरवाही से टेम्‍पू चलाकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में न्यायालय ने सुनाई 6 माह के सश्रम कारावास की सज़ा एवं लगाया 3900 रूपये का जुर्माना | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

लापरवाही से टेम्‍पू चलाकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में न्यायालय ने सुनाई 6 माह के सश्रम कारावास की सज़ा एवं लगाया 3900 रूपये का जुर्माना | New India Times

न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री अनिल चौहान द्वारा आरोपी सुशील (25) पिता रामदास पाटिल सिंह, निवासी दरियापुर, बुरहानपुर को 3900 रूपये अर्थदण्ड एवं 6 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया गया कि घटना दिनांक 09-07-2017 को शाम लगभग 4.00 बजे आरोपी सुशील ने ग्राम बडगांव में यक्ष मंदिर के पास रोड पर अपने टेम्‍पू क्र. एम.पी.12 आर. 1048 को लापरवाही से चलाते हुए पलटा दिया था जिसके कारण उस टेम्‍पू में बैठे संगीता बाई, रेखाबाई, यमुनाबाई, मनीषाबाई और विमला बाई चोटे आयी थी। इस घटना में यमुना बाई गंभीर रूप से घायल हो गयी थी। टेम्‍पू पलटने के बाद आस-पास के लोगो ने 108 एम्‍बुलेंस से नेहरू अस्‍पताल पहुंचाया था। अस्‍पताल में पुलिस द्वारा कामना बाई की सूचना पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गयी थी। देहाती नालसी पर से थाना शाहपुर ने टेम्पो चालक सुशील के विरूद्ध भादवि की धारा 279, 337, 338 में और आरोपी के पास ड्राइविंग लायसेंस न होने पर 3/181 मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर चालान मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई। विचारण पश्‍चात आरोपी को न्‍यायालय ने धारा 338 भादवि में छ: माह सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये, धारा 337 भादवि में तीन माह सश्रम कारावास एवं 2400 रूपये अर्थदण्‍ड एवं धारा 279 भादवि में तीन माह सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन अधिकारी प्रकाश सोलंकी के निवेदन पर न्यायालय ने आरोपी से वसूली गयी 3900 रूपये की राशि में से 1000 रूपये की राशि गंभीर रूप से घायल यमुना बाई को दिलाए जाने का आदेश दिया।


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