मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती राखी देवलिया द्वारा आरोपी विनोद (22) पिता रामबली कुशवाह, निवासी शिव कॉलोनी, लालबाग बुरहानपुर को 1 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा बताया कि आरोपी विनोद 1 वर्ष से फरियादिया को आते – जाते परेशान करता था और शादी करने को कहता था। आरोपी विनोद ने फरियादिया की शादी भी तुड़वा दी थी। दिनांक 26-11-2017 को सुबह को लगभग 10 बजे फरियादिया मरीचिका गार्डन बुरहानपुर में घुम रही थी तभी आरोपी विनोद उसको वहाँ पर मिला और छेड़ख़ानी करते हुए बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकडकर बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम मेरे साथ चलो साथ ही अश्लीलता भी की, फरियादिया ने साथ चलने से मना कर दिया तो आरोपी विनोद ने उसके साथ झूमाझटकी की तो फरियादिया ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग गया। घटना के बारे में फरियादिया ने घर पर आकर अपने माता पिता को बताया और उनको साथ ले जाकर पुलिस थाना लालबाग मे सूचना दी। फरियादिया की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 354, 354ए, 354डी, के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गयी जिस पर से मा. न्यायालय ने अपरध को गंभीर माना और समाज में महिलाओं के विरूद्ध इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए विचारण पश्चात आरोपी को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध करते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
