मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती राखी देवलिया द्वारा आरोपी नरेश (42)पिता मुन्नालाल, निवासी हिंगलाज मंदिर के पास, दाउदपुरा बुरहानपुर को 1-1 माह का कारावास एवं 1500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा बताया कि घटना दिनांक 25.05.2015 को सुबह 10.45 बजे फरियादी विनोद पिता मुन्ना लाल के भाई नरेश ने अपना चाट का ठेला फरियादी के घर के सामने खडा कर दिया और विनोद को कहा कि बाहर निकल कर आ, विनोद जब घर से बाहर आया तो आरोपी नरेश ने कहा कि मुझे देख कर हंसते क्यों हो? इसी बात पर से दोनो में विवाद हो गया तो आरोपी नरेश ने अपशब्द कहते हुये लोहे के सरिये और हाथ मुक्कों से विनोद को मारा, विनोद को बचाने उसका लडका सुमित और उसकी भाभी सपना आये तो उन दोनों को भी आरोपी नरेश ने मारा तथा जान से खत्म करने की धमकी भी दी। घटना को वहीं आसपास रहने वाले मोहल्ले के लोगों ने देखा था।
फरियादी विनोद की सूचना पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने की। विचारण पश्चात आरोपी को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए प्रत्येक आहत के लिए 1-1 माह (कुल 3 माह) सश्रम कारावास और 1500 रूपये के अर्थदण्डय से दंडित कराया। अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा न्यायालय से निवेदन करने पर आरोपी से वसूली गयी अर्थदण्ड की राशि में से 1200/- घायलों को दिलाए जाने का आदेश दिलाया।
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