आपसी रंजिश के चलते की मार-पीट में न्यायालय ने सुनाई 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा एवं लगाया एक एक हज़ार रुपए का अर्थदंड | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ बुरहानपुर (मप्र), NIT:

आपसी रंजिश के चलते की मार-पीट में न्यायालय ने सुनाई 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा एवं लगाया एक एक हज़ार रुपए का अर्थदंड | New India Times

माननीय न्यायिक दण्डााधिकारी श्रीमती पुनम डामेचा द्वारा आरोपीगण पति पत्नी प्रकाश (42) पिता भास्कर, उर्मिला (38) पति प्रकाश, दोनों निवासी ग्राम तलवाडी थाना खकनार जिला बुरहानपुर को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा बताया कि घटना दिनांक 22.11.2011 को ग्राम तलवाडी में फरियादी विकास के साथ आरोपीगण प्रकाश और उर्मिला ने पुराने विवाद को लेकर अपशब्द कहे और हाथ-मुक्कों से मार-पीट की, जिसके कारण विकास को पीठ में गं‍भीर चोंट आयी तथा पीठ की हड्डी टुट गई थी। आरोपीगण अपनी लडकी के बारे में विकास से पुछ-ताछ करने गये थे कि, उसका भाई लडकी को लेकर कहा गया है इसी पर दोनों पति-पत्नि का को विकास से झगडा हुआ था। घटना को आस-पास के लोगों ने झगड़ा देखा था और घायल विकास को अस्पताल पहुंचाया था। थाना खकनार के पुलिस अधिकारी ने अस्पताल पहुंच कर घटना के बार में पुछ-ताछ की थी।

फरियादी विकास की सूचना पर से थाना खकनार में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 325 506/34 भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा की गई। विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए 1-1 वर्ष सश्रम कारावास और 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया।

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