धोखाधड़ी कर साइबर संचालक नेक्रेडिट कार्ड से 5 हजार के बदले निकाले 50 हजार रुपये | New India Times

संदीप शुक्ला, देवास ( मप्र ), NIT; ​
धोखाधड़ी कर साइबर संचालक नेक्रेडिट कार्ड से 5 हजार के बदले निकाले 50 हजार रुपये | New India Timesआनलाईन धोखाधड़ी का मामला आए दिन प्रकाश में आ रहा है। एटीएम पिन का नंबर मोबाइल से लेकर धोखाधड़ी आए दिन हो रही है। जिसको लेकर अब बैंक भी अपने ग्राहकों को सतर्क कर रही है। लेकिन उसके बाद भी लोग जागरूक होने को तैयार नहीं हैं। ऐसा ही मामला देवास के भगतसिंह मार्ग स्थित गोया में सामने आया है। साइबर संचालक ने धोखाधड़ी कर क्रेडिट कार्ड से 5 हजार की जगह 50 हजार से अधिक राशि निकाल ली और ग्राहक को 5 हजार रूपए निकालने की बात कही। जब ग्राहक के पास मोबाइल पर बैंक के द्वारा मैसेज आया तो ठगी का पता चला। जिसके बाद पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। 

मिली जानकारी के अनुसार भगतसिंह मार्ग पर स्थित चौहान साइबर के संचालक भगवानीसिंह पिता चंदरसिंह चौहान निवासी प्रतापनगर, सिविल लाइन के पास 8 दिसंबर 2016 को अर्जुन पिता कैलाशचंद्र 35 वर्ष निवासी राजाराम नगर साइबर पर पहुंचा था। अर्जुन ने क्रेडिट कार्ड से पांच हजार रूपए कैश निकालने की बात कहीं। जिस पर संचालक भवानीसिंह ने 3 प्रतिशत कमिशन की बात कहीं। जिसके बाद भवानीसिंह ने क्रेडिट कार्ड स्वाईप कर अपने खाते 50 हजार 150 रूपए ट्रासफर कर लिए और अर्जुन को 5 हजार रूपए नकद देकर खुद ने कमीशन के दौर पर 150 रूपए रख लिए। अर्जुन ने रसीद की बात कही तो सर्वर प्राब्लम का बहाना बनाकर बाद में लेकर जाने की बात कही। 

  • घर पहुंचा तो मोबाइल पर आया 50 हजार 150 का मैसेज 

अर्जुन जब घर पहुंचा तो उसके मोबाइल पर बैंक द्वारा मैसेज आया कि उसके खाते से 50 हजार 150 रूपए निकाल लिए गए हैं। जब वह साइबर संचालक भवानीसिंह के पास शिकायत लेकर पहुंचा तो बैंक से स्टेटमेंट मंगाने के दिखवाने की बात कही। तब अर्जुन ने रसीद की मांग की तो वह भी नहीं दी। जिस पर उसे ठगी का आंदेशा हुआ। तब अर्जुन ने इस मामले को लेकर शिकायती आवेदन कोतवाली पुलिस को दिया। पुलिस ने मामले की जांच की तो सच्चाई का पता चला। जांच अधिकारी सब इस्पेक्टर संजय उईके ने बताया कि आवेदन की जांच में बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर पाया कि भवानीसिंह ने धोखाधड़ी कर 50 हजार 150 रूपए अपने खाते में डाल लिए हैं। इसी आधार पर भवानीसिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 420,417 के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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