नाबालिग़ से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कारावास की सज़ा और 6000 रूपये का जुर्माना, 5000 रुपये पीड़िता को भी देने का आदेश | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ बुरहानपुर (मप्र), NIT:

नाबालिग़ से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कारावास की सज़ा और 6000 रूपये का जुर्माना, 5000 रुपये पीड़िता को भी देने का आदेश | New India Times

लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने बताया कि विशेष न्यायधीश अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम माननीय नरेन्द्र पटेल की अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग़ बालिका के साथ दुष्कृत्य करने के एक आरोपी विजय सोनार (26) पिता मधुकर निवासी दापोरा थाना शाहपुर नामक एक युवक को 10 साल सश्रम कारावास और 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

घटना की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने बताया कि आरोपी विजय सोनार ने दिनांक 18 अप्रेल 2018 को ग्राम दापोरा के एक खेत में 13 वर्षीय नाबालिग़ के साथ उसे घर में अकेला पाकर दुष्कृत्य किया था। घटना आरोपी ने उस वक्त अंजाम दिया था, जब पीड़िता के पिता गेहूं पिसाने गए थे और इसी का फायदा आरोपी ने उठाकर पीड़िता के साथ दुष्कृत्य किया था। पिता के वापस आने के बाद आरोपी द्वारा दुष्कृत्य किए जाने की जानकारी दी थी। पीड़िता की चिकित्सीय जांच में दुष्कृत्य होने की पुष्टि हुई और उसके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे। अदालत ने अपने 36 पेज के फैसले में आरोपी को नाबालिग के साथ घर में घुसकर दुष्कृत्य करने का आरोप प्रमाणित पाते हुए आरोपी को सज़ा सुनाई। अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह उल्लेख किया कि समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ रही बलात्संग की घटनाओं से रोष व्याप्त है और इस घटना की पीड़िता की माता का देहांत हो चुका है और वह अव्यस्क कम उम्र की होने से उसका फायदा आरोपी ने उठाकर उसके साथ बलात्संग किया। अदालत ने आरोपी को धारा 376 भादवि सहपठित पास्को एक्ट की धारा 4 में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 4 हजार रुपए अर्थदंड तथा गंभीर अपराध करने की नियत से घर में घुसने के आरोप धारा 450 में 5 साल के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया तथा प्रतिकर 5 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।

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