
रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
उदय संस्था एवं ग्राम पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम छोटी धामनी पंचायत भवन में एक विधिक जागरूकता शिविर (लीगल कैंप) का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश श्री शिव कुमार डावर, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव मानिक, ग्राम छोटी धामनी के सरपंच वाहडिया गरवाल, उपसरपंच कैलाश मईडा, उदय संस्था बड़ी धामनी की डायरेक्टर निर्मला सहित संस्था का स्टाफ विद्या भूरिया, गब्बू वसुनिया, कविता बारिया उपस्थित रहे।
इसके साथ ही ग्राम छोटी धामनी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती तारा अमलीयार, श्रीमती अनीता गणावा, श्रीमती रीता डामोर, श्रीमती भूण्डी मईडा, श्रीमती नीलम गणावा तथा शांति समिति, महिला न्याय चौपाल एवं अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य उदय संस्था के स्टाफ गब्बू वसुनिया द्वारा बताया गया। इसके पश्चात न्यायाधीश श्री शिव कुमार डावर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क कानूनी सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं एवं पुरुष अपने क्षेत्र के विधिक सेवा कार्यालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं तथा टोल-फ्री नंबर के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
इसके साथ ही बाल विवाह, वाहन चलाने की वैधानिक उम्र एवं हेलमेट पहनने की अनिवार्यता जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गईं। कार्यक्रम के दौरान आपसी संवाद किया गया, जिसमें शांति समिति के सदस्य अनु भाबोर ने भूमि विवाद से संबंधित अपनी समस्या न्यायाधीश के समक्ष रखी, जिस पर न्यायाधीश द्वारा आगे की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
वहीं सेना बारिया एवं लाली बारिया द्वारा अपने प्रकरण को गोपनीय रखते हुए प्रस्तुत किया गया, जिस पर उन्हें थांदला विधिक सेवा कार्यालय में भरण-पोषण हेतु आवेदन करने की सलाह दी गई।
कार्यक्रम के अंत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती तारा अमलीयार द्वारा मुख्य अतिथियों, सरपंच, उदय संस्था, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शांति समिति एवं उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया।
