संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

ग्वालियर स्थित नूरगंज गुरुद्वारा के प्रधान गुलजार सिंह एवं उपप्रधान जोरावर सिंह के निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति—चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय से संबंधित हो—गुरुद्वारे के नाम पर किसी अन्य समुदाय में चंदा मांगता है या गुरुद्वारे के नाम पर किसी भी प्रकार की सहायता की मांग करता है, तो यह पूरी तरह अनैतिक और अवैध माना जाएगा। ऐसे मामलों में गुरुद्वारा परिसर के आदेशानुसार संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस निर्णय पर गुरुद्वारे के सचिव विजय सिंह, कोषाध्यक्ष लीडर सिंह, स्टोर कीपर भगत सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपनी सहमति व्यक्त की है।
वहीं समिति के सदस्य हजारा सिंह, पाल सिंह, सूबा सिंह, कुलदीप सिंह, गुरपाल सिंह, हरजिंदर सिंह आदि ने प्रधान गुलजार सिंह एवं उपप्रधान जोरावर सिंह के इस फैसले की सराहना करते हुए इसे अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की एक सराहनीय पहल बताया।
इसके साथ ही उपप्रधान जोरावर सिंह द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि यदि कहीं इस तरह की कोई अनियमितता सामने आए तो तुरंत शिकायत की जा सके।
