विभागीय कर्मचारियों सहित सभी दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेल्मेट अनिवार्य, सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने दिए सख्त निर्देश | New India Times

मोहम्मद इसहाक मदनी, ब्यूरो चीफ, मैहर (म.प्र.), NIT:

विभागीय कर्मचारियों सहित सभी दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेल्मेट अनिवार्य, सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने दिए सख्त निर्देश | New India Times

सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने विभागों में दोपहिया वाहन का उपयोग करने वाले सभी कर्मचारियों को बिना हेलमेट वाहन न चलाने के लिए समझाइश दें और प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही लगातार बढ़ोतरी तथा जीवन क्षति को देखते हुए यह कदम अत्यंत आवश्यक है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बिना हेलमेट सार्वजनिक मार्गों पर दोपहिया वाहन चलाना वाहन चालक के जीवन के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों में दुर्घटना एवं असामयिक मृत्यु की संभावना बनी रहती है। इन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी दोपहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना चाहिए, जिससे उनका एवं उनके परिवार का जीवन सुरक्षित और सुखमय बना रह सके।
उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर को सतना में आयोजित सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी एवं सेव लाइफ फाउंडेशन की बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्यता पर विशेष चर्चा की गई थी। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को पेट्रोल न दिया जाए।
कलेक्टर ने बताया कि मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अंतर्गत प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक एवं सवारी के लिए आईएसआई मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिना हेलमेट वाहन चलाने से दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोट या मृत्यु का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। ऐसे में मानव जीवन की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की लापरवाही पर रोक लगाना आवश्यक है।

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