हेलों की टक्कर आयोजन के मामले में बोदरली मेला समिति के 5 सदस्यों पर मामला दर्ज | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में प्रतिबंधित हेलों की टक्कर का आयोजन दिग्गज सियासी एवं सामाजिक रहनुमाओं की सरपरस्ती में कराए जाने के मामले में पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए बोदरली मेला आयोजक समिति के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी शाहपुर, जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक क/न्या.लि./2025/5750 दिनांक 24.10.2025 के आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर निम्नलिखित पाँच व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है –

सुधीर पिता रामराव पाटील, निवासी ग्राम बोदरली कैलाश पिता नारायण पाटील, निवासी बोदरली
अर्जुन पिता हरी चौहान, निवासी बोदरली
मदन सिंह पिता पूरा चौहान, निवासी बोदरली
पिनेश पिता हेमराज चौहान, निवासी बोदरली
इन व्यक्तियों द्वारा प्रशासनिक आदेश की अवहेलना करते हुए मेला आयोजन में पशुओं के प्रति अमानवीय व्यवहार किया गया।

उनका यह कृत्य निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत दंडनीय पाया गया है –
धारा 223 भारतीय न्याय संहिता (BNS)
धारा 125 भारतीय न्याय संहिता (BNS)
धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS)
धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.