अबरार अहमद खान/मुकीज खान,भोपाल (मप्र), NIT:
भोपाल कलेक्टर ने छात्र-छात्राओं के परिवहन के लिए ई-रिक्शा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। भोपाल कलेक्टर का कहना है कि बच्चों को ई-रिक्शा में स्कूल भेजना सुरक्षित नहीं है। इसलिए स्कूलों में ई-रिक्शा को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया, क्योंकि यह बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी था।

वहीं कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की आहूत बैठक दिनांक 27.06.2025 में सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्कूल के छात्र-छात्राओं के परिवहन हेतु ई-रिक्शा का जो उपयोग किया जा रहा है। उस पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। ई-रिक्शा स्कूल के छात्र-छात्राओं के परिवहन हेतु असुरक्षित वाहन है, वाहन में स्कूल के छोटे बच्चो की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण विषय है। अतएव ई-रिक्शा द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन पर प्रतिवन्ध लगाया जाता है।
