मारपीट करने वाले आरोपित को न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर ने दिया 03 माह के साधारण कारावास के साथ 500 ₹ का अर्थदंड | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

मारपीट करने वाले आरोपित को न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर ने दिया 03 माह के साधारण कारावास के साथ 500 ₹ का अर्थदंड | New India Times

बुरहानपुर के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री भरत सिंह भंवर ने मारपीट करने वाले एक अभियुक्त शेख शब्बीर शेख नज़ीर को भादवि की धारा 323 में तीन माह के साधारण कारावास और 500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। जानकारी देते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर श्री राधेश्याम वास्केल व सुश्री उषा इंगले ने बताया कि दिनांक 19/08/2022 को करीबन 11:00 बजे फरियादी ग्राम हतनूर में शुभम के घर पर काम कर रहा था, वहीं पर आरोपी शब्बीर ठेकेदार आया तो उसने आरोपी से घन के पैसे मांगे तो शबीर ठेकेदार ने उसे मां बहन  की अश्लील गालियां देते हुए बोला कि उस पर कोई पैसे नहीं आते हैं।

जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगा तथा उसके मुंह पर एक घूंसा मारा जिससे उसके ऊपर के होंठ में चोट लगी जिससे खून निकलने लगा। झगड़ा योगेश ने देखा वह बीच बचाव किया तो आरोपी बोला कि आज के बाद पैसे मांगे तो जान से खत्म कर दूंगा ।उक्त घटना के संबंध में फरियादी द्वारा थाना शिकारपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी।

प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री राधेश्याम वास्केल व सुश्री उषा इंगले ने की जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी शेख शबीर पिता शेख नज़ीर को धारा 323 भादवि मे 3 माह साधारण कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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