रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संजय तिवारी द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में 19 जून 2025 को प्रात: रोड़ गश्त के दौरान आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ “ब” के ग्राम अंधारवड़ तहसील राणापुर में रोड़ के पास स्थित धर्मेंद्र पिता नुरजी सिंगाड़ अपने रिहायशी मकान/दुकान के बाहर मारुति ओमिनी क्र. MP45C1855 से शराब की पेटिया निकालता हुआ दिखाई दिया।
शासकीय वाहन को देखकर धर्मेंद्र घर के पीछे की ओर भाग गया मौके पर वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर माउन्टस 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 10 पेटी, किंगफिशर बियर बोतल कुल 02 पेटी, बैगपाईपर व्हिस्की 01 पेटी, गोवा व्हिस्की 01 पेटी कुल 14 पेटी (कुल- 152.88 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी धर्मेंद्र पिता नुरजी सिंगाड़, निवासी अंधारवड़ के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2), 36, 46 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गयी।
उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 51,120/- एवं वाहन 5,00,000/- रूपये इस प्रकार कुल जप्त सामग्री 5,51,120/- रूपये है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी एवं आबकारी स्टाफ मदन राठौड, कांतु डामोर, राम शर्मा, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, श्रीमती पुष्पा बारिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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