Edited by Maqsood Ali, नई दिल्ली, NIT;
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को मानते हुए बैंक खातों को आधार से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नए खाताधारक भी 31 मार्च तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करा सकते हैं। इससे पहले नया खाता खुलवाने के लिए आधार देना जरूरी था।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि आधार को फोन से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है।
