मोहम्मद इसहाक मदनी, ब्यूरो चीफ, मैहर (मप्र), NIT:

मैहर जिले के आदर्श ग्राम रामनगर/ नगर परिषद रामनगर के क्रीम स्थान पर फर्जी तरीके से तैयार किये गये दस्तावेज पर S-43 भूखण्ड की बुनियादें ही अवैध होने के कारण नगर परिषद रामनगर ने परिषद की बैठक पर किया निरस्त। भूखण्ड हुआ रेड जोन सूरजधानी काम्प्लेक्स ख्वाहिश पर फिरा पानी। सूरज पिता भीमसेन सोनी पुरैना अनुदान सूची क्रमांक 92/H6 प्लाट क्रमांक S-43 दिनांक 24-09-2012 अतिरिक्त क्षेत्र पर आवंटन प्लाट का पट्टा है। जबकी जन्म से लेकर एजुकेशन समग्र बैंक पासबुक पेनकार्ड आधार कार्ड वयस्क मतदाता तक के सफर दस्तावेज़ पर सूरज भीमसेन सोनी का पुत्र ही नहीं है।

जब की मध्यप्रदेश शासन अपर सचिव जल संसाधन विभाग के पृष्ठ क्रमांक 47 दिनांक 28-09-2010 को तथा आयुक्त भू-अर्जन पुनर्वास के पत्र क्रमांक 2260 दिनांक 30-09-2010 को कमिश्नर रीवा पत्र लेख आदर्श ग्राम की परिसम्पतियों का हस्तांतरण सतना कलेक्टर के पत्र 2454 दिनांक 04-10-2010 पर सुनिश्चित करते हुए मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 244 के तहत भूखण्ड प्लाट निपटाया करने की सारी शक्तियां निर्वहन के अधिकार सरपंच को कमिश्नर डा. रविन्द्र पस्तोर द्वारा 14-10-2010 को सौंप दिये गये। इस आधार अनुसार बाणसागर परियोजना के पास प्लाट आवंटन शक्ति निहित ना होने के कारण वह किसी भी व्यक्ति को भूखण्ड एलाट नहीं कर सकता।

इस आधार से सूरज का प्लाट क्रमांक S-43 दिनांक 24-09-2012 अवैध हुआ। महत्वपूर्ण पहलू आवंटन पंजी क्रमांक R-24 निरस्त है। तत्पश्चात निरस्त पंजी की नकल देना सम्भव नहीं है। जिसका आधार है ही नहीं तो क्या मिलेगा। नगर परिषद रामनगर ने पीआईसी की बैठक पर 02-12-2024 को संकल्प क्रमांक 187 पर S-43 भूखण्ड के संबंध पर मिली शिकायत सक्षम पर दस्तावेज कूटरचित होने पर निरस्त कर दिया है। जिस पर अब निर्माण करना संभव नहीं है।
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