महाराष्ट्र विधि सेवा के आदेश से लोक अदालत का आयोजन, समझौते के बाद निपटाया गया हाई कोर्ट में चल रहा मुक़दमा | New India Times

नरेन्द्र कुमार, ब्यूरो चीफ, जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:

महाराष्ट्र विधि सेवा के आदेश से लोक अदालत का आयोजन, समझौते के बाद निपटाया गया हाई कोर्ट में चल रहा मुक़दमा | New India Times

महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा समिति के आदेश पर प्रदेश के सभी जिला तथा तहसील स्तरीय न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जलगांव में आयोजित अदालत में हजारों मामले रेकॉर्ड से बाहर किए गए। जामनेर अदालत में न्यायमूर्ति डी एन चामले की अध्यक्षता वाले पैनल के समक्ष 1295 मुकदमे कामकाज से मुक्त किए गए। इसमें विवाद होने के पहले 1205 मामले दायर किए गए थे। कामकाज के दौरान इस पहल से 58 लाख 23 हजार 495 रुपए वसूले गए हैं। पति पत्नी गृहस्थी विवाद से संबंधी चार जोड़ों के बीच आपसी सहमति से संवाद स्थापित किया गया। 2006 के एक मसले में प्रार्थी और प्रति प्रार्थी दोनों की दलीलें सुनकर कोर्ट ने मुकदमे को नतीजे तक पहुंचाया। यह मुकदमा औरंगाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु विचाराधीन था इसमें एड. वी एस पाटील एड. राजू पाटील ने पैरवी करी। न्या बी एम काले, न्या पी वी सूर्यवंशी मौजूद रहे। सरकारी वकील एड अनिल सारस्वत, सहयोगी सरकारी वकील एड कृतिका भट, एड एस आर पाटील, एड बी एस पवार, एड वी जे धनगर, एड डी बी बोरसे, एड के पी बारी, एड डी जी पारलकर, एड तेजस्विनी पाटील, एड पी वी फासे, एड के बी डूबे ने न्यायासन को कामकाज में योगदान दिया।

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AIC की बैठक में पेश किया गया ब्यौरा: भारतीय कृषि बीमा कमेटी (AIC) की बैठक में रबी 2024 को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने प्रशासन से ब्यौरा लिया। केला बागवानी करने वाले किसानों को मिलने वाले बीमा में जो गतिरोध पैदा हो रहे है उनके बारे में मंत्री खडसे ने समग्र जानकारी ली! ICICI बैंक की ओर से 1500 किसानों को दिए जाने वाले बीमा लाभ प्रकरणों में आने वाले तकनीकी व्यावधानों पर उपाय खोजा जा रहा है।

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