सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीयूष तिवारी की अध्यक्षता में बैठक का किया गया आयोजन | New India Times

मुबारक अली, ब्यूरो चीफ, शाहजहांपुर (यूपी), NIT:

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीयूष तिवारी की अध्यक्षता में बैठक का किया गया आयोजन | New India Times

उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिए गए दिशा निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भानु देव शर्म के निर्देशानुसार जिला विधि सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन पुलिस सभागार में पुलिस विभाग के कर्मियों के मध्य ’’गुमशुदा‘‘, पाॅक्सो अपराध की पीड़ितों तथा विधि विरूद्ध किशोरों के प्रति पुलिस कर्मियों के दायित्वों के विषयों पर किया गया।

शिविर की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीयूश तिवारी द्वारा की गई। सचिव ने गुमशुदा बच्चों के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा कि गुम शुदा बच्चों की प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज कर जल्द से जल्द कार्यवाही करनी चाहिए।

उन्होंने पाक्सों एक्ट की पीड़िताओं केे विषय में चर्चा करते हुए पीड़िता कामेडिकल अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए एवं पुलिस कर्मियों के दायित्व के विषय में विधि विरूद्ध किशोरोें के प्रति संवेदन शील स्वभाव एवं गिरफ्तारी के समय सादी वर्दी में एवं पुलिस को सपोर्ट पर्सन बनने के लिए कहा।

इसी के साथ-साथ प्रत्येक थानों में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल्स के नामों की सूची अनिवार्य रूप से लगाने के लिए कहा गया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोल फ्री नम्बर 18001805235 एवं नालसा टोल फ्री नम्बर 15100 के बारे में बताया।

एस0पी0 सिटी संजय कुमार ने गुम शुदा बच्चों, पाक्सो एक्ट की पीड़िताओं के विषय में पुलिस विभाग के द्वारा पाक्सों एक्ट, अपराध पीड़िताओं एवं बाल श्रम के विषय पर विस्तृत चर्चा की।

संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी दिलीप सोन करने उपरोक्त विषय पर चर्चा करते हुए बाल श्रम को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा।

न्यायिक मजिस्ट्रेटआकांक्षा सिंह ने कहां की  किशोर के प्रति पुलिस के व्यवहार के संवेदन शील होने के विषय पर एवं उनकी रिपार्ट पढ़ कर सुनाने के विषय के बारे में बताया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुषी ने बताया कि किशोर को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी न लगाए चीफलीगल एड डिफेन्स काउन्सिल दिनेश कुमार मिश्रा ने  कहां की शुदा बच्चों के सन्दर्भ में विशेष जानकारी देते हुए कहा कि सर्व प्रथम गुमशुदा बच्चों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए।

असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल विवेक शर्मा ने विधि से संघर्षरत किशोरों के प्रति पुलिस कर्मियों के दायित्वों के विषय में बताया एवं आपराधिक किशोरोें एवं पाॅक्सो के अन्तर्गत पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के सन्दर्भमें भी बताया।

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सत्य प्रकाश कौशल ने गुमशुदा बच्चों, पाक्सों अपराध तथा विधि विरूद्ध किशोरों के प्रति पुलिस कर्मियों के दायित्व की चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफ़ज़ल के द्वारा किया गया।

इस के अतिरिक्त इस विषय में एस0एच0ओ,  ए0एच0टी0यू0, थाना प्रभारी, कांस्टेबल, नमिता यादव, निकेत जी, बालगृह अधीक्षक, अनिल कुमार वर्मा पी0एल0वी0 आदि मौजूद रहे।

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