गुलशन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर श्री पी सी गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर एवं नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्ट्डीज के संयुक्त तत्वावधान में नालंदा इंस्टी ट्यूट भिण्ड रोड़ ग्वालियर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
विधिक साक्षरता शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती वंदना राज पाण्डेय ने बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए पॉक्सो अधिनियम के पीड़ित बालकों के मामलों में विशेष न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला तथा उपस्थित बालकों से मौलिक कर्तव्यों के पालन किए जाने का आव्हान किया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशीष दवंडे ने निःशुल्क विधिक सहायता, मोटर व्हीकल एक्ट आदि कानूनों की जानकारी प्रदान की तथा उपस्थित जन समूह को पंच प्रान प्रतिज्ञा शपथ लेकर 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार बनाने में सहयोग करने को कहा साथ ही उन्होंने व्यक्त किया कि कानून को जानना जितना जरूरी है उससे कहीं अधिक जरूरी कानूनों को मानना है कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मोहित परसाई ने मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामले में एसिड अटैक पीड़ितों के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों से अवगत कराया।
कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा ने तथा आभार प्रदर्शन नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्ट्डीज के संचालक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया ने किया। इस अवसर पर श्रीमती संध्या सिंह, श्रीमती मुनब्बर कुर्रेशी, श्री अजीत सिंह भदौरिया, श्री अनुराग वर्मा, श्री डी. आर माहौर, श्री मती प्रेमलता सिंह आदि अधिवक्तागण, एवं श्री देवेन्द्र शर्मा, दिनेश सिंह आदि समाज सेवी, श्री सचिन प्रजापति, देव कृष्ण सिकरवार सहित विधि संकाय के छात्र-छात्राएं एवं अन्य प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे।
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