विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए भोपाल मण्डल रेल प्रशासन द्वारा रखी जा रही है पेनी नज़र | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:

विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए भोपाल मण्डल रेल प्रशासन द्वारा रखी जा रही है पेनी नज़र | New India Times

विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए भोपाल मण्डल पर रेल सुरक्षा बल एवं टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा गाड़ियों एवं स्टेशन परिसर में नजर रखी जा रही है, साथ ही गाड़ी में पैंट्रीकार की भी जांच की जा रही है। पैंट्रीकार में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील और विस्फोटक सामान पाए जाने पर रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
यात्रियों से अपील की है कि रेल परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान ना करें और ना ही किसी भी प्रकार के विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा करें। इससे आप के साथ-साथ सह यात्रियों का भी जीवन खतरे में पड़ने के साथ ही रेल संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है।

यात्रा के दौरान धूम्रपान करना, ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध भी है। ऐसा करने से आप के विरुद्ध नियमानुसार कारवाही हो सकती है।

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