नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सज़ा | New India Times

वी.के. त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सज़ा | New India Times

घर में सोती हुई आठ साल की बच्ची को उठाकर प्राइमरी स्कूल में ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे राहुल सिंह ने दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया है कि दुष्कर्मी को पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी उन्होंने 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी बृजेश पांडेय ने बताया कि फरधान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सर्वेश उर्फ भूरे पांच मई 2022 की रात गांव में सोती हुई आठ वर्षीय बालिका को उठा ले गया था। बालिका को उठाकर रात के अंधेरे में प्राइमरी स्कूल में ले गया। मासूम के साथ मारपीट करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। सुबह तलाश करने पर खून से लथपथ बालिका प्राइमरी स्कूल में मिली थी।

इस मामले में पुलिस पर शिथिलता बरतने के गम्भीर आरोप भी लगे थे। थानाध्यक्ष फूलबेहड को एसपी ने निलंबित किया था। इसके बाद पुलिस मुठभेड़ में आरोपी सर्वेश को गिरफ्तार किया था। एडीजीसी बृजेश पाण्डेय ने कहा कि ऐसा अपराधी पूरे समाज के लिए खतरा है।
एडीजे राहुल सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दुष्कर्मी सर्वेश उर्फ भूरे को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने फैसले में पीड़िता के प्रति हमदर्दी रखते हुए स्पष्ट किया है जुर्माने की रकम में से बीस हजार रुपये की रकम बतौर मुआवजा पीड़िता को दिए जाए। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में पकड़े गए आरोपी सर्वेश उर्फ भूरे पर थाना फरधान में ही 12 मामले लंबित चल रहे हैं।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d