वी.के. त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:
घर में सोती हुई आठ साल की बच्ची को उठाकर प्राइमरी स्कूल में ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे राहुल सिंह ने दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया है कि दुष्कर्मी को पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी उन्होंने 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी बृजेश पांडेय ने बताया कि फरधान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सर्वेश उर्फ भूरे पांच मई 2022 की रात गांव में सोती हुई आठ वर्षीय बालिका को उठा ले गया था। बालिका को उठाकर रात के अंधेरे में प्राइमरी स्कूल में ले गया। मासूम के साथ मारपीट करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। सुबह तलाश करने पर खून से लथपथ बालिका प्राइमरी स्कूल में मिली थी।
इस मामले में पुलिस पर शिथिलता बरतने के गम्भीर आरोप भी लगे थे। थानाध्यक्ष फूलबेहड को एसपी ने निलंबित किया था। इसके बाद पुलिस मुठभेड़ में आरोपी सर्वेश को गिरफ्तार किया था। एडीजीसी बृजेश पाण्डेय ने कहा कि ऐसा अपराधी पूरे समाज के लिए खतरा है।
एडीजे राहुल सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दुष्कर्मी सर्वेश उर्फ भूरे को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने फैसले में पीड़िता के प्रति हमदर्दी रखते हुए स्पष्ट किया है जुर्माने की रकम में से बीस हजार रुपये की रकम बतौर मुआवजा पीड़िता को दिए जाए। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में पकड़े गए आरोपी सर्वेश उर्फ भूरे पर थाना फरधान में ही 12 मामले लंबित चल रहे हैं।
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