मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के तहत जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री भव्या मित्तल के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाने की कार्यवाही की जा रही है। निर्धारित समयावधि के तहत आदर्श आचरण संहिता लागू होने के पश्चात 24 घंटे के भीतर शासकीय संपत्ति, 48 घंटे में सार्वजनिक संपत्ति तथा 72 घंटे में निजी संपत्ति से विरूपण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।