मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव एवं श्री आशुतोष शुक्ल, जिला न्यायाधीश / सचिव के मार्गदर्शन में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक द्वारा मूक-बधिर- अंध विद्यालय में बाल यौन शोषण एवं अन्य विषय पर नुक्कड् नाटक एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जयदेव माणिक, जिला विधिक सहायता अधिकारी बुरहानपुर ने उपस्थित छात्रों को प्रेरित कर उनसे नुक्कड़ नाटक करवाया गया।
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अनजान व्यक्ति द्वारा खाने की वस्तु, एकांत में बुलाए जाने पर, शरीर के संवेदनशील अंग जैसे मुख, सीना, कमर के नीचे का हिस्सा आदि को स्पर्श करने पर विरोध करने एवं सूचना माता-पिता अथवा गुरूजनों को तुरंत देने के संबंध में बताया गया। उन्होंने बताया कि किसी भी बालक के साथ बाल यौन शोषण घटना के घटित होने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी है। उक्त नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह भी बताया गया कि बच्चों के व्यवहार में हुए किसी भी परिवर्तन को अनदेखा नहीं करना है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा समस्त पालकों से अपील की है कि यदि किसी बच्चें में आप किसी भी प्रकार के अनावश्यक परिवर्तन को देखें तो उनसे बातचीत कर उनकी काउंसिल के माध्यम से परिवर्तन के बारे में जानने का प्रयास करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पैरालीगल वॉलेन्टियर, जायंट्स मध्यप्रदेश फेडरेशन अधिकारी एवं कुट्म्ब न्यायालय परामर्शदाता महेन्द्र जैन ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है तभी बच्चों का सर्वागीण विकास हो सकता है। उन्होंने नालसा की हेल्प लाईन नंबर की जानकारी भी प्रदान की। उक्त कार्यकम के अवसर पर पैरालीगल वालेन्टियर्स व जायंट्स अध्यक्ष डॉ. फौजिया सोडावाला, जायंट्स चेरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल उपस्थित रहे।