रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झबुआ के तत्वाधान में वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत 09 सितम्बर 2023 को प्रातः 10:30 बजे आयोजित की जाएगी।
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमती विधि सक्सेना ने कहा कि लोगों को लोक अदालत के बारे में जागरूक करना है। नेशनल लोक अदालत का लाभ आमजन तक पहुंचाना है, जिससे आम नागारिक अपने मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निराकरण करा सके।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउस के प्रकरण, मोटर दुर्घटना के क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपराध से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक, भरण-पोषण, सिविल प्रकरण, राजस्व के प्रकरण जो न्यायालय में लंबित है, भू-अर्जन प्रकरण श्रम विभाग, बीएसएनएल जलकर का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जायेगा।
इस नेशनल लोक अदालत में कुल 14 खण्डपीठों का गठन किया गया है जिसमें जिला न्यायालय झाबुआ में 09 खण्डपीठे, तहसील न्यायालय पेटलावद में 03 खण्डपीठे एवं तहसील थांदला में 02 खण्डपीठों का गठन किया गया है।