छिंदवाड़ा जिला के नगरीय व नगरेत्तर क्षेत्रों में 2 से 4 अप्रैल तक की अवधि में संपूर्ण लॉकडाउन के प्रतिबंधात्मक आदेश हुए लागू | New India Times

अबरार अहमद खान, स्टेट ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:

छिंदवाड़ा जिला के नगरीय व नगरेत्तर क्षेत्रों में 2 से 4 अप्रैल तक की अवधि में संपूर्ण लॉकडाउन के प्रतिबंधात्मक आदेश हुए लागू | New India Times

छिन्दवाड़ा जिले में कोविड-19 के संक्रमण में हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत समय-समय पर जारी निर्देशों और आज जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में की गई चर्चा व सहमति के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छिन्दवाड़ा जिले की सभी राजस्व सीमाओं के सभी नगरीय क्षेत्रों व नगरीय क्षेत्र की सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी तक के नगरेत्तर क्षेत्रों में 2 से 4 अप्रैल तक की अवधि में संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये गये हैं। यह लॉकडाउन एक अप्रैल की रात्रि 10 बजे से 5 अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा । साथ ही जिले की समस्त बार्डर पर मध्यप्रदेश राज्य से आने वाले प्रत्येक यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी तथा महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद प्रवेश करने की अनुमति रहेगी । इस आदेश के अतिरिक्त पूर्व में जारी शेष आदेश यथावत रहेंगे । प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लंघन किये जाने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुमन ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार लॉकडाउन की अवधि में शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालय में आवागमन पर छूट रहेगी तथा आवश्यक वस्तुओं, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल व उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, रेल्वे स्टेशन आने और जाने व परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कार्यालय तक आने-जाने, मेडिकल स्टोर, निजी व शासकीय चिकित्सालय और अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है।

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