एसबीआई शनवारा बुरहानपुर के एटीएम से ₹ 24.41 लाख की चोरी करने वाले आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3000/- रूपयें के अर्थदंड से किया दंडित | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

एसबीआई शनवारा बुरहानपुर के एटीएम से ₹ 24.41 लाख की चोरी करने वाले आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3000/- रूपयें के अर्थदंड से किया दंडित | New India Times

बुरहानपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) माननीय श्री अजय कुमार यदू ने एसबीआई की संवारा ब्रांच के एटीएम से 24.41 लख रुपए की चोरी करने वाले आरोपीगण 1- हुकुमचंद 2- अनिल को धारा 408 भादवि में 3-3 वर्ष तथा एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा आरोपी हुकुमचंद को धारा 380 भा.दं.सं. में 1-1 वर्ष एवं धारा 457 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास व क्रमश- 500-500/- रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री रतन सिंह भंवर ने बताया कि, भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा शनवारा के लेखापाल को ग्राहकों द्वारा सूचित किया गया कि बैंक परिसर के बाहर लगे एटीएम में राशि नहीं निकल रही है। बैंक शाखा प्रबंधक एस.एन. अनवेकर द्वारा एटीएम मशीन की जॉच करने पर केस की कैसेट में रूपये कम होना पाया गया।

बैंक की शाखा के अधिकारियो द्वारा दि. 22.12.2017 की सायं लगभग 05.00 बजे एटीएम मशीन में 25,00000/- रूपये भरे गए थे एवं एटीएम में पूर्व से 10,20,500/- रूपये थे। उनके द्वारा एटीएम में लगे कैमरे का फुटेज देखने पर दिनांक 23-12-2017 को प्रात: लगभग 06:00 बजे एक व्यक्ति मुंह पर कपडा बांधकर ए.टी.एम. में प्रवेश किया और बिजली के तारो को काटकर ए.टी.एम खोलकर रूपये थैले में भरकर ले गया। एटीएम का दरवाज़ा सिर्फ़ पासवर्ड से खोला जा सकता है और पासवर्ड की जानकारी केवल शाखा अधिकारी और कैश प्रभारी को होती है। बैंक के प्रबंधक द्वारा एटीएम में जमा राशि के विवरण सहित लिखित शिकायत किए जाने पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबध्द कराई गई।

पुलिस थाना कोतवाली ने अज्ञात आरोपी के विरूध्द धारा 457, 380, 408 भा.द.सं. पर प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना के दौरान पुलिस उपनिरीक्षक लखनसिंह बघेल द्वारा बैंक ऑफ बडौदा और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के एटीएम के सी.सी.टी.वी कैमरे के फुटेज बैंक अधिकारियो को दिखाकर आरोपीगण की पहचान कराई गई। बैंक अधिकारियों ने बताया कि आरोपी हुकुमचंद को पासवर्ड की जानकारी रहती है और वह एटीएम मशीन में रूपये डालने का कार्य करता है। आरोपी हुकुमचंद को एटीएम मशीन में डालने हेतु दिए जाने वाले रूपये में से हुकुमचंद कुछ रूपये एटीएम मशीन में न डालकर अलग-अलग समय पर अपने पास रख लेता था और इस कार्य में उसकी सहायता आरोपी अनिल द्वारा की जाती थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहा. अभियोजन अधिकारी श्री रतन सिंह भंवर द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1- हुकुमचंद 2- अनिल को धारा 408 भादवि में 3-3 वर्ष तथा एक-एक हजार रूपये अर्थ दंड तथा आरोपी हुकुमचंद को धारा 380 भा.दं.सं. में 1-1 वर्ष एवं धारा 457 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास व क्रमश- 500-500/- रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gift this article