मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में 9 दिसम्बर, 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ने नगर पालिका निगम, विद्युत विभाग, बी.एस.एन.एल. विभाग, श्रम विभाग के अधिकारियों से लोक अदालत में रखे जा सकने वाले प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विभागों के अधिकारियों को प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के शीघ्र नोटिस जारी किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने विद्युत विभाग एवं बी.एस.एन.एल. विभाग, श्रम विभाग से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों को 9 दिसम्बर, 2023 की नेशनल लोक अदालत में रखे जाने एवं राजीनामा योग्य प्रकरणों को रैफर किये जाने हेतु निर्देशित किया।
बैठक में सचिव श्री आशुतोष शुक्ल ने जानकारी दी कि 9 दिसम्बर, 2023 को आयोजित कि जाने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामले, राजस्व के प्रकरण दीवानी मामले तथा जलकर एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा। बैठक में प्रथम जिला न्यायाधीश श्री तपेश कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक, नगर पालिका निगम सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, विद्युत विभाग कार्यपालन यंत्री श्री सुनील मावस्कर, श्री प्रेमचंद पटेल, बी.एस.एन.एल. विभाग से सहायक महाप्रबंधक श्री सुनील केशरी, श्रम विभाग श्री सपन गोरे उपस्थित रहे।
