डीएम-एसपी ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को पढ़ाया निर्वाचन का पाठ | New India Times

वी.के. त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:

डीएम-एसपी ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को पढ़ाया निर्वाचन का पाठ | New India Times

लखीमपुर खीरी जिले में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए मंगलवार को पुलिस लाइंस में जोनल मजिस्ट्रेटों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ ही पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि केवल एक त्रुटि से पूरा निर्वाचन कार्य प्रभावित हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट का दायित्व पूरी सुरक्षा के साथ पोलिंग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाना, समय से मतदान प्रारंभ कराना और प्रत्येक 02 घंटे में हुए मतदान की सूचना से अवगत कराने के साथ मतदान संपन्न होने पर पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित मतपेटी जमा कराने वाले स्थान तक लाना है। एजेंट आईकार्ड अवश्य लगायेगे। बूथ पर मोबाइल पर पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने समस्त बूथों का भ्रमण अवश्य कर ले। प्रशासन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए कटिबद्ध है।

एसपी गणेश प्रसाद साहा ने निर्वाचन के जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट से सौंपे गए दायित्वों का सजगता व सतर्कता पूर्वक निर्वहन करने को कहा। प्रत्येक मतदाता बिना भय, निर्विघ्न शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान कर सके, इसके लिए भी जोनल व सेक्टर अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव में जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मजिस्ट्रेट समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं तथा निर्वाचन प्रबंधन के लिए उत्तरदायी रहेंगे। प्री-पोल, ड्यूरिंग द पोल, पोस्ट-पोल पर उनके उत्तर दायित्व समझाएं। मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के भीतर कोई पोस्टर बैनर ना लगा हो।

एडीएम संजय कुमार सिंह ने निर्वाचन की सभी बारीकियां से अवगत कराया। कोई भी एजेंट, मतदाता मतदान परिसर में मोबाइल नहीं रखेगा। एएसपी नेपाल सिंह ने भी अपने विचार रखे। बैठक में सीडीओ, एडीएम, एएसपी, 17 जोनल, 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट, चुनाव से जुड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

वोट देने के लिए इनका कर सकते हैं इस्तेमाल
भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), राज्य/ केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचानपत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाणपत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया से जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र, राशनकार्ड।

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