जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:

विगत कुछ दिनों से अवैध शराब का परिवहन करने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, प्राप्त सूचना पर वरिष्ट पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया. प्राप्त निर्देश के पालन में थाना क्षेत्र के बीट प्रभारी/अधिकारियों को अपने-अपने बीट क्षेत्रों में मुखबिर तंत्र विकसित करने के लिए निर्देशित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 05.09.22 को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर आरोपी देवीप्रसाद राय पिता प्यारेलाल राय उम्र 48 साल निवासी म.न. 17,18 गली न 03 पारस धाम गेट के पास गीता नगर भानपुर थाना छोला मंदिर भोपाल के कब्जे में मिले बोलेरो वाहन MP-04-CH-9925 में रखे अलग-अलग कार्टूनों मे अंग्रेजी शराब 60 बोतल विस्की व 84 बोतल व केन में बियर कुल 144 लीटर रखी मिली जिस पर आरोपी देवीप्रसाद राय के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट अंतर्गत कार्यवाही करते हुए शराब मय बोलेरो वाहन के जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 626/22 धारा 34 आब.एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है।
आरोपी का आईसीजीएस पर अपराधिक रिकार्ड की जानकारी प्राप्त की जा रही है.
इस कार्रवाई में वरिष्ट अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह ठाकुर, उनि. अरविन्द जाट, सउनि. अजय यादव, प्र.आर. 314 प्रवीण ठाकुर, आर.3613 अजय तिवारी की सराहनीय भूमिका रही है।
