अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के सभी सोशल मीडिया अकाउंट को एक साल के लिये निष्क्रिय करने का आदेश न्यायालय पुलिस आयुक्त भोपाल द्वारा पारित किया गया है। आप को बता दें कि पुलिस उपायुक्त जोन 3 भोपाल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया था कि अनावेदक मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद अलाउदीन उम्र 26 साल निवासी म0न0 4/5 गली नं0 4 गुलाम भाई तेल वालों के घर के पास काजी केम्प हनुमानगंज भोपाल द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की गई थी। साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए अनावेदक मोहम्मद रिजवान के विरुद्ध थाना गौतम में अपराध क्रमांक 275/22 धारा 505(2) भादवि का प्रकरण दर्ज किया गया है। अनावेदक के विरुद्ध प्रभावी निवारक कार्रवाई करने हेतु न्यायालय पुलिस उपायुक्त भोपाल के समक्ष प्रकरण पेश किया गया था।
प्रकरण में सभी तथ्यों पर जांच उपरांत न्यायालय पुलिस आयुक्त भोपाल द्वारा अनावेदक मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद उम्र 26 साल निवासी म0न0 4/5 गली नं0 4 गुलाम भाई तेल वालों के घर के पास काजी केम्प हनुमानगंज भोपाल के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3(1)ख एवं 3(1)ग के अन्तर्गत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाटसएप एवं अन्य सभी प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट एक साल के लिये मोबाइल व अन्य प्लेटफॉर्म से निष्क्रिय(डीएक्टीवेट) करने का आदेश पारित किया गया है।
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