आसिम खान, ब्यूरो चीफ, छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश श्री अजयनील करोठिया द्वारा चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा के अपराध क्रमांक 366/2017, सत्र प्रकरण क्रमांक 62/2017, धारा 435, भादवि अंतर्गत ग्राम गढा छोटा पुलिस चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा निवासी अजय पिता हरचंद उईके उम्र 22 वर्ष को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है।
अपर लोक अभियोजक अखिल सोनी द्वारा घटना के सम्बंध में बताया गया कि दिनांक 26 मार्च 2017 की रात्रि लगभग10:00 बजे ग्राम गढा छोटा चौकी सिंगोड़ी अंतर्गत फरियादी संत कुमार अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 28 एम ए 9934 को साहराम धुर्वे के घर के आंगन में खड़ी करके गया था, संतकुमार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आरोपी अजय उईके निवासी गढा छोटा द्वारा मोटरसाइकिल को साहराम के घर के आंगन से जबरदस्ती डायरेक्ट चालू करके लेकर चला गया और दूसरे दिन वही मोटरसाइकिल गढा छोटा निवासी कलीराम धुर्वे के खेत के पास रास्ते में जली मिली, जिससे फरियादी संत कुमार को लगभग ₹25000 का नुकसान हुआ।
फरियादी संत कुमार की सूचना पर चौकी सिंगोड़ी में कायमी एवं अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई जिसमें संबंधित साक्षियों के कथन लेख करने के उपरांत ज्ञात हुआ कि आरोपी अजय पिता हरचंद उईके निवासी गढा छोटा द्वारा फरियादी संत कुमार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से मोटरसाइकिल को आग लगाकर जला दिया।
चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा द्वारा नुकसानी पंचनामा, साक्षियों के कथन एवं घटना से संबंधित साक्ष्य संकलित व जप्त कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अखिल सोनी द्वारा सभी संबंधित साक्षियों को परीक्षित किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अजय पिता हरचंद उईके निवासी गढा छोटा को उक्त अपराध में दोषी पाते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
