जनपद में 15 जुलाई तक धारा 144 रहेगा लागू, बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि पर रहेगा प्रतिबन्ध | New India Times

अरशद आब्दी, ब्यूरो चीफ, झांसी (यूपी), NIT:

जनपद में 15 जुलाई तक धारा 144 रहेगा लागू, बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि पर रहेगा प्रतिबन्ध | New India Times

जिला मजिस्ट्रेट श्री रविन्द्र कुमार द्वारा पारित आदेशानुसार विगत वर्षो की भाति ईद-उल-जुहा (बकरीद) पर्व के आयोजन एवं वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं कोविड वैक्सीनेशन व टीकाकरण एवं कोविड टेस्टिंग का कार्यो तथा सामयिक एवं प्रतियोगितात्मक परीक्षायें आयोजित होना है। उक्त के दृष्टिगत पर्व एवं सामयिक एवं प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में शान्ति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने, कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित करने का पर्याप्त आधार है।

जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद झाँसी हेतु द0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया है कि कोई भी व्यक्ति जनपद झॉंसी के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा, जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा या करायेगा। किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र तथा तेजधार वाले हथियार तथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक, रायफल, फरसा, बल्लम, तलवार, चाकू आदि लेकर नहीं चलेगा, न ही लाठी-डण्डा धारण करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के आस-पास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये हैं कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत रुप से प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति/संचालक रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी। अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हल्के वाहनों में काले शीशे, हूटर, सायरन, लाल-नीली बत्ती लगाकर नहीं चलेगा।
कोविड-19 महामारी के संक्रमण बचाव के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने हेतु शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों/गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त निर्देशों के उल्लघंन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद झाँसी क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण झाँसी जिला क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 15 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा। यह आदेश झाँसी जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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