दहेज के लिए पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा | New India Times

फराज़ अंसारी, ब्यूरो चीफ, बहराइच (यूपी), NIT:

दहेज के लिए पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा | New India Times
फ़िरोज़ अहमद खान, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में दहेज के लिए हैवान बने पति ने अपनी पत्नी को उतारा मौत के घाट उतार दिया था जिसका जुर्म साबित होने पर कोर्ट ने ज़ालिम पति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है.
आरोप था कि मोटरसाइकिल व भैंस की मांग को लेकर 9 जुलाई 2012 को पति की पिटाई से विवाहिता तारा की मौत हो गई थी और हुजूरपुर थाने में मृतका के पिता मनीराम ने आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था. आईपीसी की धारा 498A, 304B, 302 व 3/4 दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू हुआ था.
इस मामले में बहराइच एफटीसी प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश नितिन पाण्डेय ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए पत्नी के हत्यारे पति लल्लन पुत्र देशराज निवासी नजरूपुरवा को हत्या मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और 10 हज़ार अर्थदण्ड भी लगाया है साथ ही अन्य धाराओं में भी कोर्ट ने हत्यारे पति को अलग अलग सजाएं सुनाई और अर्थदण्ड लगाया है.


बाइट – फ़िरोज़ अहमद खान (अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी)

रिपोर्ट – फ़राज़ अंसारी बहराइच
मो0 नं0- 9120224040


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