सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करने तथा लोगों को निर्धारित मूल्य एवं मात्रा अनुसार राशन उपलब्ध कराने के लिए राशन कोटेदार दुकान सहियापुर का किया गया निरीक्षण | New India Times

अबरार अली, ब्यूरो चीफ, सिद्धार्थनगर (यूपी), NIT:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करने तथा लोगों को निर्धारित मूल्य एवं मात्रा अनुसार राशन उपलब्ध कराने के लिए राशन कोटेदार दुकान सहियापुर का किया गया निरीक्षण | New India Times

तहसील डुमरियागंज अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करने तथा लोगों को निर्धारित मूल्य एवं मात्रा अनुसार राशन कोटेदारों द्वारा उपलब्धता की परख के लिए राशन कोटेदार दुकान सहियापुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में चेतावनी देते हुए कठोर निर्देश दिए गए…
(१) लोग गोलों पर खड़े थे परंतु सभी कोटेदारों को चेतावनी दी गई है कि यदि कोई कोटेदार बिना गोला बनाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए या मास्क न पहने राशन देता है तो उस कोटेदार के खिलाफ महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज होगा।
(२) यदि किसी कोटेदार द्वारा अधिक मूल्य लेने या मात्रा कम दिए जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा ३/७ के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा और जेल जाएंगे।
(३) सभी लेखपाल और पर्यवेक्षण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक कोटेदार की दुकान का निरीक्षण कर लें यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो तत्काल रिपोर्ट करें ताकि मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा सके।
पूर्व में प्रथम लहर कोरोना में तीन कोटेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था जो ड़वा आदि गांव के थे जिन्हें जेल भेजा गया था क्योंकि उनके द्वारा मूल्य और मात्रा में अनियमितता की गई थी. इसलिए सभी पर्यवेक्षण अधिकारी और लेखपालों को निर्देशित किया गया है कि इस बार भी यदि कोई अधिक मूल्य लेता है या कम मात्रा देता है तो तत्काल रिपोर्ट करें ताकि उन्हें जेल भेजा जा सके।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading