मासिक अपराध गोष्ठी एवं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर डीएम-एसपी की अध्यक्षता में समीक्षा गोष्ठी का किया गया आयोजन | New India Times

वी.के.त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:

मासिक अपराध गोष्ठी एवं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर डीएम-एसपी की अध्यक्षता में समीक्षा गोष्ठी का किया गया आयोजन | New India Times

सोमवार को जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक विजय ढुल की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक अरूण कुमार सिंह एवं समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, शाखा प्रभारियों एवं अभियोजन अधिकारीगण के साथ मासिक अपराध गोष्ठी एवं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की तैयारियों के दृष्टिगत समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया।

मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान लंबित विवेचनाओं की समीक्षा कर गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने एवं वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, महिला संबंधी अपराधों को प्राथमिकता के आधार पर नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने तथा शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने, गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही करने, चोरी/नकबजनी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गस्त/पिकेट के माध्यम से सतत भ्रमणशील रहकर सतर्क दृष्टि रखने, जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों के संबंध में सतर्कता रखने व इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के शस्त्र निरस्तीकरन की रिपोर्ट देने, आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी सतर्कता का निरीक्षण करने आदि के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई एवं चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान पूर्व के चुनावों में घटित घटनाओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने, चुनाव को प्रभावित करने वाले संभावित अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने, हिस्ट्रीशीटरों की जांच कर सक्रिय एचएस के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों/किसी भी प्रकार के मुकदमें के अभियुक्तों के शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही करने, गंभीर अपराधों में जमानत पर बाहर आए अभियुक्तों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही करने, अवैध शराब के निष्कर्षण, ब्रिकी व परिवहन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, पुलिस के मददगार व्यक्तियों की सूची बनाकर उनसे लगाकर संपर्क में रहकर लाभप्रद सूचनायें संग्रहित करने, समस्त बूथों का भौतिक निरीक्षण करके आवश्यक मूलभूत सुविधायें जैसे- बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए। गांव में घटित होने वाले छोटे झगड़े एवं विवाद को भी गंभीरता से लेकर उनका निस्तारण सुनिश्चित करने, बैरियर/पिकेट के स्थानों को चिन्हित करने, चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की अवैध दावत पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाकर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत आम जनता को कोरोना गाइडलाइन्स जैसे मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करने, सैनिटाईजर का प्रयोग करने आदि नियमो के प्रति जागरूक करने, प्रत्येक थानों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पी०ए० सिस्टम) के माध्यम से लगातार कोविड की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार करने तथा लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देशित किया गया।


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