किराएदार से मकान खाली करने का दबाव न बनाए मकान मालिक वर्ना होगी दंडात्मक कार्यवाही: गुना कलेक्टर | New India Times

पवन परूथी/गुलशन परूथी, गुना (मप्र), NIT:

किराएदार से मकान खाली करने का दबाव न बनाए मकान मालिक वर्ना होगी दंडात्मक कार्यवाही: गुना कलेक्टर | New India Times

कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी एवं पदेन अध्‍यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गुना श्री एस. विश्‍वनाथन द्वारा आदेश जारी कर मकान मालिकों से कहा गया है कि 30 अप्रैल 2020 तक कोई भी मकान मालिक अपने किरायेदारों पर किराये के लिए दबाव नहीं बनाएगा, न ही कोई मकान मालिक श्रमिकों एवं विद्यार्थियों को अपने परिसर खाली करने के लिए बाध्‍य करेगा। यदि कोई मकान मालिक ऐसा करता है तो उसके विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मार्च माह का किराया मई एवं पश्‍चातवर्ती माहों में किश्‍तों में जमा किया जा सकेगा।

उन्‍होंने समस्‍त संबंधित अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी एवं तहसीलदार (इंसीडेंट कमांडर) को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने अनुविभाग एवं तहसील क्षेत्र में उक्‍त आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करें। आदेश का उल्‍लंघन किये जाने पर संबंधित व्‍यक्ति आपदा अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई हेतु उत्‍तरदायी होगा। जारी आदेश तत्‍काल प्रभावशील किया गया है।

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