अखबार विक्रेता की पिटाई के मामले में आरोपी को हुई एक साल की कैद | New India Times

नरेंद्र इंगले, ब्यूरो चीफ, जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:

अखबार विक्रेता की पिटाई के मामले में आरोपी को हुई एक साल की कैद | New India Times

अखबार विक्रेता को शराब के नशे में मारपीट करने के मामले के अभियुक्त को जामनेर कोर्ट ने एक साल तक की कैद और 1 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। ए ए कुलकर्णी की कोर्ट मे हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि मामले में अभियुक्त को जुर्माने के तौर पर 1 हजार रुपया कोर्ट मे जमा करना है जिसमे से 900 रुपया पीड़ित अखबार विक्रेता को हर्जाने के रूप मे अदा किया जाएगा ! विदित हो कि जामनेर तहसिल के शेंदुर्नी मे सड़क किनारे अखबार बेचकर जीवनयापन करने वाले सुनील कासार को शराब के नशे मे धुत आरोपी ईश्वर कोली ने महज इस वजह से पीटा था की सुनील ने ईश्वर द्वारा टेबल से उठाए गए अखबार की कापी के 3 रुपये मांग लिए थे ! पीड़ित सुनील ने ईश्वर के खिलाफ धारा 325 , 510 तहत कोतवाली मे शिकायत दर्ज कराई थी ! मामले मे कोर्ट ने सभी चश्मदितो और सरकारी डॉक्टर की गवाही को सुनने के बाद उक्त रूप से अंतिम फैसला सुनाया है ! इससे पहले न्या ए ए कुलकर्णी इनकी कोर्ट ने अन्य दूसरे सामुहिक मारपीट मामले मे फैसला सुनाते हुए पीड़ित को 3 हजार रुपया हर्जाना अदा करने का आदेश दिया था ! हिवरखेड़ा गांव मे खेती के सामाइक बांध पर लगे पेड़ काटने को लेकर पनपे झगड़े के बाद पीड़ित प्रकाश पाटिल के घर मे घुसकर उसे बेरहमी से पीटने के आरोप मे आरोपी तुकाराम , किशोर , तथा संदीप इन चौधरी बंधुओ के खिलाफ मोतीराम पाटिल ने थाने मे शिकायत कलमबद्ध कराई थी जिसमे पुलिस ने धारा 325 , 452 , 323 , 504 , 506 , 34 तहत प्राथमिकी को अंकित किया था ! इस मामले के फैसले मे कोर्ट ने चौधरी बंधुओ को दोषी करार देते हुए 1 साल तक कि कैद और 3900 रुपयो के जुर्माने का आदेश दिया था ! वही यह भी कहा था कि जुर्माने की रकम से 3 हजार रुपया मारपीट के शिकार रहे प्रकाश पाटिल को हर्जाने के रूप मे अदा किए जाए ! इन दोनो मामलो मे पीड़ित पक्ष की ओर से सहायक सरकारी अभियोक्ता एडवोकेट अनिल सारस्वत ने कोर्ट के समक्ष पुख्ता दलीले पेश की !

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